जोधपुर कमिश्नरेट में ड्रोन उड़ाने पर कल से पाबंदी:31 जनवरी तक लागू रहेगा आदेश, कार्यक्रमों में ड्रोन उड़ाने के लिए लेनी होगी अनुमति

जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने जोधपुर कमिश्नरेट में आगामी दिनों में प्रस्तावित वीआईपी यात्राओं एवं गणतंत्र दिवस समारोह-2026 के मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं। कमिश्नर ने यह आदेश नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए हैं। आदेश के अनुसार जोधपुर आयुक्तालय के संपूर्ण पुलिस थाना क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति ड्रोन अथवा किसी भी प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का संचालन या उपयोग नहीं करेगा। आयुक्तालय क्षेत्र में ड्रोन अथवा किसी भी प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के संचालन या उपयोग से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कल से प्रभावी होंगे आदेश यह आदेश आगामी वीआईपी यात्राओं एवं गणतंत्र दिवस समारोह-2026 के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए देश की सुरक्षा, मानव जीवन एवं लोक-व्यवस्था बनाए रखने तथा लोक प्रशांति भंग होने की संभावित स्थिति को रोकने के उद्देश्य से लोकहित में तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है। परिस्थितियों की तात्कालिकता को देखते हुए यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश ने बताया कि आदेश की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा संचालन-प्रबंधन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 8 जनवरी 2026 से प्रभावी होकर 31 जनवरी 2026 तक अथवा इससे पूर्व निरस्त किए जाने की स्थिति में निरस्तीकरण की तिथि तक लागू रहेगा।

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