झालावाड़ जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय सिंह राठौड़ ने प्रदीप मीणा उर्फ गोलू गैंग के सरगना प्रदीप मीणा को राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारक अधिनियम (राजपासा) के तहत जिला कारागृह झालावाड़ में निरुद्ध करने का आदेश जारी किया है। झालावाड़ पुलिस द्वारा एक माह से भी कम समय में राजपासा एक्ट के तहत यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि राजपासा राजस्थान का एक ऐसा कानून है जिसका उपयोग लगातार सक्रिय और भय पैदा करने वाले अपराधियों के खिलाफ किया जाता है। यह तब लागू होता है जब पुलिस की निरोधात्मक कार्रवाई के बावजूद अपराधी अपनी गतिविधियों को जारी रखते हैं। सक्रिय अपराधी प्रदीप मीणा उर्फ गोलू के विरुद्ध राजपासा एक्ट में इस्तगासा 3 अक्टूबर को जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को भेजा गया था। उल्लेखनीय है कि प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान ने 8 सितंबर को आगामी छह माह तक राजपासा एक्ट में निरुद्ध करने की शक्तियां जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ को प्रदान की थीं। इन्हीं शक्तियों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। अपराधी प्रदीप मीणा उर्फ गोलू आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और अपनी गैंग का मुखिया है। वह अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों के साथ मारपीट करने, आमजन व प्रतिष्ठित व्यवसायियों को डराने-धमकाने, असहाय व्यक्तियों की संपत्ति पर कब्जा करने, हत्या, हत्या का प्रयास, व्यापारियों से जान से मारने की धमकी देकर अवैध राशि वसूलने, अवैध हथियार तस्करी और फिरौती मांगने जैसे गंभीर अपराधों में लगातार संलिप्त रहा है। इससे पहले, इस गैंग के नाम से क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले आठ सदस्यों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। करीब 9 साल पहले बनाई थी गैंग
गोलू ने आपराधिक प्रकरणों में सह अभियुक्त अपराधियों के साथ मिलकर एक गैंग के रूप में वर्ष 2015 से काम करना शुरू किया था। अपने साथियों से नियमित आर्थिक फायदा लेने के लिए अपराध कराता है। अपराधी थाना कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर हैं तथा जिला स्तरीय हार्डकोर अपराधी की श्रेणी में आता है।