टीआई कुजूर आत्महत्या केस में आरोपी आशी राजा को जमानत:हाईकोर्ट से मिली राहत, जेल से बाहर आते ही मीडिया को दिखाई उंगली

छतरपुर में बहुचर्चित टीआई अरविंद कुजूर आत्महत्या मामले में मुख्य आरोपी आशी राजा उर्फ शिवांगी सिंह परमार को मंगलवार को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। जबलपुर उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार बानी की एकलपीठ ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर रिहाई के आदेश जारी किए। आशी राजा लगभग नौ महीने से न्यायिक हिरासत में थीं। जमानत आदेश के बाद देर शाम आशी राजा छतरपुर जेल से बाहर आईं। जेल से निकलते ही उन्होंने मीडिया कैमरों की ओर उंगली उठाकर इशारा किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। टीआई को मानसिक प्रताड़ित करने का आरोप टीआई अरविंद कुजूर ने इसी साल मार्च में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से आत्महत्या कर ली थी। पुलिस जांच में आशी राजा सहित कई लोगों पर मानसिक प्रताड़ना और विवाद के चलते आत्महत्या के लिए उकसाने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। इस मामले में सह-आरोपी सोनू राजा को पहले ही जमानत मिल चुकी है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, जमानत मिलने का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं है। यह प्रकरण यथावत रहेगा और आगामी सुनवाई में अदालत प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण करेगी।

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