ट्रेनी एसआई की फील्ड ट्रेनिंग रोकी:डीजीपी ने कहा-बिना किसी ड्यूटी या ट्रेनिंग के जिला-बटालियन मुख्यालय में मौजूद रहेंगे

राजस्थान में ट्रेनी एसआई की फील्ड ट्रेनिंग को शुक्रवार से रुकवा दिया गया है। गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से ट्रेनी एसआई की ट्रेनिंग-पोस्टिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। डीजीपी उत्कल रंजन साहू की ओर से शुक्रवार शाम इसके आदेश जारी किए गए। दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती परीक्षा-2021 की याचिका विचाराधीन है। हाईकोर्ट की ओर से निर्देश जारी कर पुलिस मुख्यालय को भर्ती में चयनित सभी एसआई/पीसी को वर्तमान में दी जाने वाली ट्रेनिंग को बंद करने के निर्देश दिए गए थे। डीजीपी की ओर से जारी आदेश में सभी एसआई/पीसी को अग्रिम आदेशों तक बिना किसी ड्यूटी या ट्रेनिंग के केवल जिला या बटालियन मुख्यालय में मौजूद रहने को कहा गया है। मुख्यालय पर इनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कोर्ट ने सिलेक्ट एसआई की पोस्टिंग पर रोक लगाई थी
राजस्थान हाईकोर्ट ने 18 नवंबर को एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में सिलेक्ट एसआई की पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी सरकार ने ट्रेनी एसआई को पोस्टिंग दे दी थी। हालांकि, पोस्टिंग के कुछ दिनों के भीतर ही 48 घंटे से अधिक एसओजी की गिरफ्त में रहे ट्रेनी एसआई को सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद 9 जनवरी को सरकार के जवाब के बाद कोर्ट ने भर्ती में किसी भी ट्रेनिंग-पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी। क्या है मामला
सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। एसओजी की जांच में कई डमी कैंडिडेट बैठाने का मामला भी सामने आया था। जांच में सामने आया था कि फर्जीवाड़ा करके कई अभ्यर्थियों ने नौकरी हासिल कर ली है। करीब 50 ट्रेनी एसआई को एसओजी अरेस्ट कर चुकी है, जिनमें से 25 को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। ये भी पढ़ें… हाईकोर्ट ने ट्रेनी एसआई की पोस्टिंग-ट्रेनिंग पर रोक लगाई:किरोड़ी बोले- SI भर्ती रद्द नहीं करने का निर्णय सरकार के मुखिया का, उनसे सवाल पूछो राजस्थान सरकार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 रद्द नहीं करेगी। सरकार ने गुरुवार (9 जनवरी) को राजस्थान हाईकोर्ट (जयपुर खंडपीठ) में जवाब पेश कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर…

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