डीग नगर परिषद ने सरकारी भूमि और सड़क सीमा पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बुधवार को नौ लोगों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर अनधिकृत कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया है। यह नोटिस आयुक्त कुलदीप के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि संबंधित व्यक्तियों ने अनधिकृत रूप से सरकारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है। परिषद द्वारा पूर्व में 9 जुलाई 2012 और 3 अगस्त 2012 को भी अस्थाई किराएदारी समाप्त करते हुए एक माह के भीतर सरकारी जमीन खाली करने के निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों के बाद, संबंधित पक्षकारों ने 6 अगस्त 2012 को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के समक्ष एक वाद दायर किया था। हालांकि, न्यायालय ने 1 दिसंबर 2016 को इस वाद को खारिज कर दिया था। इसके उपरांत, मामले में अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष पुनः अपील की गई। न्यायालय ने 25 अगस्त 2025 को इस अपील को भी खारिज करते हुए पूर्व निर्णय की पुष्टि की। न्यायालयीन निर्णयों के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके बाद नगर परिषद ने अब यह अंतिम नोटिस जारी किया है। नगर परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि नोटिस की अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो परिषद द्वारा नियमानुसार एकतरफा कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई की समस्त जिम्मेदारी और खर्च संबंधित व्यक्तियों का स्वयं का होगा। नगर परिषद की इस कार्रवाई को शहर में अतिक्रमण हटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।


