डोडा चूरा तस्कर को 3 साल कारावास 30 हजार जुर्माना:11 गवाहों के बयान और 62 डॉक्युमेंट्स पेश करने के बाद एनडीपीएस कोर्ट ने दिया फैंसला

अवैध मादक पदार्थों तस्करी के मामले भीलवाड़ा की एनडीपीएस कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया हैं। कोर्ट ने डोडा-चूरा तस्कर बलराम जांगिड़ को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरुप गुर्जर ने बताया कि तत्कालीन काछोला थाना प्रभारी दामोदर प्रसाद को 5 नवंबर 2016 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक कार में अफीम डोडा-चूरा लाया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी ने मय जाब्ता सरथला चौराहा पहुंच कर नाकाबंदी की। इस दौरान कार का ड्राइवर पुलिस नाकाबंदी को देखकर वापस कार को घूमाने लगा। पुलिस ने उसे रोका और पूछताछ की। ड्राइवर ने खुद को अजमेर जिले के सराणा निवासी बलराम जांगिड़ बताया। पुलिस ने कार को चेक किया तो 44 किलो डोडा-चूरा मिला। कार सहित डोडा-चूरा जब्त करते हुये पुलिस ने ड्राइवर बलराम जांगिड को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जांच के बाद पुलिस ने बलराम जांगिड़ के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। कोर्ट में केस ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाते हुए 62 डॉक्युमेंट्स पेश कर बलराम पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने पर आरोपी बलराम को 3 साल के कठोर कारावास के साथ ही 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *