तीसरी की छात्रा से रेप, युवक को मृत्यु पर्यंत कारावास:सरगुजा में फास्ट ट्रेक कोर्ट ने बालिका से रेप के आरोपी को सुनाई सजा

सरगुजा में शादी समारोह से लौट रही छात्रा का अपहरण कर रेप के आरोपी युवक को अदालत ने मृत्यु पर्यंत कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अदालत में चल रही थी। जानकारी के मुताबिक, लखनपुर थाना क्षेत्र के कुन्नी में 29 अप्रैल 2022 को कक्षा तीसरी की छात्रा अपने दो सहेलियों के साथ शादी समारोह में शामिल होने गई थी। रात 10 बजे वह दो अन्य सहेलियों के साथ वापस लौट रही थी। रास्ते में किराना दुकान के पास ग्राम अरगोती निवासी मनदीप लकड़ा (22 वर्ष) ने बच्चियों को दौड़ाया। दो बच्चियां मौके से भाग निकली लेकिन एक बच्ची को आरोपी ने पकड़ लिया और खींचते हुए जंगल की ओर ले गया। जंगल में रेप, शोर मचाने पर गला दबाया
आरोपी युवक ने शोर मचाने पर बालिका का मुंह बंद कर दिया और गला दबा दिया। युवक ने बच्ची के साथ रेप किया। जंगल के अंदर बच्ची के रोने की आवाज सुनकर गांव के दो युवक मौके पर पहुंचे तो आरोपी मनदीप लकड़ा भाग निकला। दोनों युवकों ने पीड़ित बालिका को उसके घर पहुंचाया। बालिका ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी। मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। तीन वर्ष बाद आरोपी को सजा
मामले में पुलिस ने आरोपी की पतासाजी की और उसे 01 मई 2022 को गिरफ्तार कर लिया। तब से आरोपी जेल में निरुद्ध है। मामले की अंतिम सुनवाई 2 जुलाई को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट कमलेश जगदल्ला के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश कमलेश जगदल्ला ने आरोपी मनदीप लकड़ा को दोषी माना। घटना के दौरान पीड़िता की उम्र 12 वर्ष से कम थी। न्यायालय ने आरोपी को आईपीसी की धारा 363 के तहत 3 वर्ष के कारावास, धारा 366 के तहत 5 वर्ष के कारावास, धारा 376 (क) (ख) के तहत आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवन काल तक एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5 (ड)/6 के तहत आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवन काल तक एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने क्षतिपूर्ति योजना के तहत 5 लाख रुपए की राशि पीड़िता को प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

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