दतिया में अवैध खाद-बीज भंडारण पर एक्शन:आरके ट्रेडर्स संचालक पर FIR, 212 बैग यूरिया और 77 डीएपी बिना रिकॉर्ड मिले

दतिया में अवैध रूप से खाद, बीज और कीटनाशक के भंडारण व विक्रय के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के सेवढ़ा रोड स्थित मेसर्स आर.के. ट्रेडर्स के संचालक प्रदीप कुमार गुप्ता के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश, बीज नियंत्रण आदेश, कीटनाशी अधिनियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत शुक्रवार रात एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई कृषि विभाग के आवेदन पर की गई। जानकारी के अनुसार 30 दिसंबर 2025 को तहसीलदार इंदरगढ़ और कृषि विस्तार अधिकारी को आरके ट्रेडर्स में अनियमितताओं की सूचना मिली थी। निरीक्षण के दौरान फर्म का प्रोपराइटर मौके पर मौजूद नहीं मिला, जिसके बाद दुकान को प्रशासन ने सील कर दिया। 31 दिसंबर को संयुक्त दल ने तोड़ा ताला वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर 31 दिसंबर 2025 को कृषि, पुलिस, राजस्व और खाद्य सुरक्षा विभाग के संयुक्त दल ने सेवढ़ा रोड स्थित दुकान की जांच की। संयुक्त दल में तहसीलदार दीपक यादव, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव और खाद्य सुरक्षा अधिकारी सविता सक्सेना शामिल रहे। फर्म संचालक को फोन सहित अन्य माध्यमों से बुलाने का प्रयास किया गया, लेकिन अनुपस्थित रहने पर मीडिया, आम नागरिकों और वीडियोग्राफर की मौजूदगी में दुकान का ताला तोड़कर निरीक्षण किया गया। बिना रिकॉर्ड मिले 212 यूरिया और 77 डीएपी बैग निरीक्षण में भारी मात्रा में उर्वरक, बीज और कीटनाशक पाए गए। मौके पर पंचनामा और जप्तीनामा तैयार किया गया। जांच में सामने आया कि आईएफएमएस (ई-उर्वरक) पोर्टल पर फर्म की आईडी में मौके पर पाए गए 212 बैग यूरिया और 77 बैग डीएपी का ऑनलाइन स्टॉक दर्ज नहीं था। कोई वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए जा सके। एक्सपायरी कीटनाशक और बिना कागज गेहूं बीज भी मिले जांच में कई कीटनाशक दवाइयां एक्सपायरी पाई गईं। इसके अलावा लाइसेंस में दर्ज कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों की दवाइयां भी मिलीं। वहीं 25 बैग गेहूं बीज भी बिना किसी वैध दस्तावेज के पाए गए। कृषि उप संचालक के निर्देश पर FIR मामले को गंभीर मानते हुए कृषि विभाग के उप संचालक ने एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। इसके बाद इंदरगढ़ थाने में फर्म संचालक प्रदीप कुमार गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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