भास्कर न्यूज| अमृतसर डीसी साक्षी साहनी ने आदेश जारी किया है कि दिवाली और भगवान वाल्मीकि जयंती पर रात 8 से 10 बजे के बीच पटाखे जलाने की अनुमति होगी। जबकि गुरुपर्व पर सुबह 4 से 5 बजे के बीच और रात 9 से 10 तो क्रिसमस पर रात 11.55 से अगली सुबह 12.30 बजे तक पटाखे जला सकेंगे। डीसी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार त्योहारों के दौरान पटाखे फोड़ने के लिए निर्देश जारी किए हैं। प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री पर रोक रहेगी। ग्रीन पटाखों ही जला पाएंगे। निर्धारित समय के बाद पटाखे जलाने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। कोई भी वेबसाइट, ई-कॉमर्स साइट आदि पटाखे नहीं बेच सकेगी। विवाह समारोहों के दौरान पटाखे आदि चलाने के लिए मैरिज पैलेस मालिक को इस संबंध में लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, शोभा यात्रा, नगर कीर्तन, प्रभात फेरी और अन्य आयोजनों के दौरान पटाखे फोड़ने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। घनी आबादी वाले और आग लगने की आशंका वाले इलाकों में पटाखे फोड़ना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। निगम कमिश्नर, एसएसपी, सभी एसडीएम, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यकारी अभियंताओं को निर्देश जारी कर आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। आदेशों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


