राज्य सरकार ने विशेष योग्यजनों को आत्मनिर्भर बनाने और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। इस पहल के तहत, मांसपेशीय दुर्विकास (मस्कुलर डिस्ट्रॉफी) से ग्रसित विशिष्ट दिव्यांगजनों को निशुल्क इलेक्ट्रिक पावर व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत, मांसपेशीय दुर्विकास से पीड़ित पात्र विशेष योग्यजनों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक लाभार्थी 15 जनवरी, 2026 तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के समाज कल्याण अधिकारी जयपाल सिंह ने बताया कि योजना का फायदा लेने के लिए आवेदक के पास मांसपेशीय दुर्विकास से ग्रसित होने का वैध दिव्यांग प्रमाण पत्र और राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, पेंशन पीपीओ की स्वप्रमाणित प्रति, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति और नवीनतम फोटो भी आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी। मांसपेशीय दुर्विकास से ग्रसित विशेष योग्यजन या उनके अभिभावक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र भरकर सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। पात्र विशेष योग्यजन डीडवाना-कुचामन स्थित जिला कार्यालय में 15 जनवरी, 2026 तक आवेदन प्रस्तुत कर इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।


