बूंदी जिला प्रशासन ने दीपावली 2025 के लिए पटाखा भंडारण और बिक्री के अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक व्यापारियों को 3 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आवेदन जमा करने होंगे। उपखंड मजिस्ट्रेट लक्ष्मीकांत मीणा के अनुसार, केवल QR कोड वाले ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। विस्फोटक नियम 2008 और संशोधित नियम 2019 के तहत लाइसेंस जारी किए जाएंगे। दीपावली और गुरुपर्व पर रात 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 बजे तक की अनुमति है। क्रिसमस और नए साल पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे चला सकते हैं। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स ‘पुअर’ या उससे खराब होने पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अस्पताल, शिक्षण संस्थान, नर्सिंग होम, न्यायालय और धार्मिक स्थलों से 100 मीटर के दायरे में पटाखे नहीं चला सकेंगे। पटाखों की दुकानें एक समूह में लगेंगी। वहां प्राथमिक चिकित्सा, एम्बुलेंस और कम से कम दो दमकल की गाड़ियां रखना अनिवार्य होगा। एयर क्वालिटी की जानकारी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट से मिलेगी। लाइसेंस के लिए यह दस्तावेज जरूरी
उन्होंने बताया कि जो भी व्यापारी पटाखे की दुकान लगाना चाहते हैं, उन्हें आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित स्थल के ब्लूप्रिंट की चार प्रतियां, साइट प्लान, अपनी तीन नवीनतम फोटो, पहचान पत्र की प्रमाणित छायाप्रति और स्थल के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की प्रमाणित छायाप्रति जमा करानी होंगी। इसके अलावा, केवल ग्रीन पटाखे बेचने के अस्थायी अनुज्ञापत्र हेतु शपथ पत्र भी देना होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


