जिले के मधुसुदनगढ़ इलाके के एक युवक को भोपाल के दुकानदार ने गलत टीवी दे दी। उसने 40 इंच की टीवी खरीदी थी और उसी के हिसाब से पेमेंट किया था। जब युवक ने घर आकर टीवी को नापा तो वह 38.5 इंच की ही निकली। उपभोक्ता फोरम ने दुकानदार को युवक को पूरे पैसे वापस लौटाने का आदेश दिया है। टीवी की पुष्टि करने के लिए फोरम ने कोर्ट में ही टीवी बुलवाई और उसको नापवाया। दरअसल, मामला 2021 का है। मधुसुदनगढ़ के रहने वाले हेमंत मजूमदार (39) ने 26 फरवरी 2021 को भोपाल स्थित सुनील इलेक्ट्रॉनिक्स से एक 40 इंच की टीवी खरीदी थी। इसकी कीमत दुकानदार ने 17 हजार बताई। दुकानदार ने उन्हें सादा बिल थमा दिया। इस बिल पर एक साल की वारंटी भी लिखी थी। इंची टेप से नापा तो टीवी 38.5 इंच की निकली
हेमंत टीवी लेकर घर आ गए। घर आकर उन्होंने बॉक्स से टीवी निकाली, तो उन्हें साइज कुछ छोटा लगा। उन्होंने इंची टेप से नापा तो टीवी 38.5 इंच की ही निकली। हेमंत ने इस बात की सूचना दुकानदार को दी। उन्होंने दुकानदार से कहा कि या तो टीवी दूसरी दे या फिर पैसे वापस करे। हालांकि, दुकानदार ने न तो दूसरी टीवी दी और न ही पैसे वापस किए। इसके बाद हेमंत मजूमदार ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया। उन्होंने भोपाल के दुकानदार और यूपी की कंपनी को पार्टी बनाया। कोर्ट में मंगवाकर नपवाई टीवी
जिला उपभोक्ता फोरम में सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि दुकानदार ने 40 इंच की जगह 38.5 इंच की टीवी ग्राहक को दे दी थी। हालांकि, सुनवाई में कंपनी का कोई फॉल्ट सामने नहीं आया। सुनवाई के दौरान फोरम ने टीवी को कोर्ट में मंगवाया। वहां उसे नपवाया तो वह 38.5 इंच की ही निकली। फोरम ने दुकानदार को आदेश दिया कि वह टीवी की कीमत 17 हजार रुपए खरीदी दिनांक से आज तक 7 प्रतिशत ब्याज के साथ ग्राहक को दे। साथ ही मानसिक कष्ट और वाद व्यय के लिए 4 हजार रुपए भी ग्राहक को दे। इस मामले में एक और खास बात रही कि दुकानदार और कंपनी की तरफ से कोई भी फोरम में पेश नहीं हुआ। इसलिए उपभोक्ता फोरम ने एकपक्षीय फैसला सुनाया। मामले में हेमंत की ओर से पैरवी एडवोकेट डॉ पुष्पराग ने की।


