अनूपपुर के द्वितीय जिला सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पटेल की न्यायालय ने दुष्कर्म कर हत्या के आरोपी मनीष सिंह गोड (25) निवासी कदमटोला खांडा को तीन अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा, 10 हजार रुपए के अर्थदंड भी लगाया है। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने की। लोक अभियोजक अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को बताया कि आरोपी मनीष सिंह पुत्र रणजीत सिंह ने पीड़िता के साथ रेप करने के बाद गला घोंटकर कर हत्या कर दी थी। हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए नाड़े के एक छोर को लकड़ी के बल्ली से बांधकर फांसी पर लटका दिया था। साथ ही हत्या का साक्ष्य भी मिटा दिया था। थाना कोतवाली में अपराध की धारा 302, 376, 201 का अपराध दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। जहां द्वितीय जिला सत्र न्यायाधीश की न्यायालय में अपराध प्रमाणित होने पर धारा 376 में 20 साल और 4000 रुपए जुर्माना, धारा 302 में आजीवन और 4000 रुपए जुर्माना, धारा 201 में 7 साल कारावास और 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।


