बगोदर| जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन क़े सहयोगी संगठन वनवासी विकास आश्रम की अगुवाई में बगोदर की चार वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के अभिभावक ने अंतरिम राहत के लिए मुवावजा भुगतान की उपायुक्त से गुहार लगाई है। उपायुक्त को प्रेषित पत्र में निवेदन किया गया है कि 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुराचार हुआ है। पोक्सो अधिनियम, 2012 के तहत बगोदर थाने में मामला दर्ज हुआ है। बच्ची के साथ हुए अपराध के कारण पीड़िता के साथ -साथ पूरे परिवार को मानसिक, शारीरिक, और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पीड़िता की तत्काल चिकित्सा, परामर्श, और पुनर्वास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतरिम मुआवजे की आवश्यकता है।आवेदन पत्र में अत्यंत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर होने की बात कही गई है। कहा गया है कि मौजूदा समय में चिकित्सा के साथ -साथ अन्य विधिक खर्चे की जरूरत है।


