जालोर के भागली सिंघलान में सोमवार को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, आबूरोड की टीम ने कार्रवाई करते हुए बिना अनुमति व अवैध रूप से संचालित दो ग्रेनाइट इकाइयों व क्रेशर मशीन को सील करने की कार्रवाई की गई है। कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता शंकर बिश्नोई ने बताया कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, आबूरोड क्षेत्रीय अधिकारी बीआर सियाग के निर्देशन में जालोर के भागली सिंघलान में स्थित 2 ग्रेनाइट इकाईयों शिव शक्ति स्टोनेक्स, अजीत ग्रेनाइट और कोलर में स्थित साईं नाथ स्टोन क्रेशर पर कार्यवाही करते हुए सील किया गया है। उन्होंने बताया कि इन इकाइयों के द्वारा बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी विभाग से संचालन सम्मति की अनुमति नहीं ली जा रही थी। जिसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उन्होंने बाकी अवैध रूप से संचालित इकाइयों को भी सख्त निर्देश दिया गया है कि जो भी इकाई बिना संचालन सम्मति के संचालित होगी, उन पर जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 की विभिन्न सुसंगत धाराओं में कठोर कार्रवाई की जायेगी।


