16 साल पुराने 46.10 करोड़ रुपए के कृषि घोटाला में आरोपियों पर जल्द ही आरोप गठन किया जाएगा। इसके लिए अदालत ने दो फरवरी की तारीख निर्धारित की है। मामले में बुधवार को आरोप गठन पर सुनवाई होनी थी। लेकिन पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता को ओर से एक समय याचिका दायर की गई, जिसमें बताया गया कि उन्होंने 9 दिसंबर 2025 के आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट याचिका दाखिल की है। इसी आधार पर हाईकोर्ट के आदेश की प्रति प्रस्तुत करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। अदालत ने समय याचिका पर सुनवाई के बाद इसे मंजूर करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि अगली तारीख तक हाईकोर्ट से प्राप्त स्टे ऑर्डर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा मामले में आरोप गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि दो फरवरी अगली सुनवाई पर सभी आरोपियों पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता व नलिन सोरेन, कृषि सचिव वी जयराम और दिलीप गड़ोडिया को शारीरिक रूप से उपस्थित होना होगा। घोटाले को लेकर जुलाई 2009 में निगरानी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।


