बारां नगर परिषद ने मांगरोल बाईपास पर सड़क किनारे कचरा फैलाने के मामले में सख्त कार्रवाई की है। परिषद ने धानमंडी सचिव पर 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कचरा धानमंडी के व्यापारियों और दुकानदारों द्वारा लहसुन का अपशिष्ट निर्धारित ट्रेचिंग ग्राउंड में डालने के बजाय बाईपास पर फेंका जा रहा था। नगर परिषद अधिकारियों के अनुसार, मुख्य मार्ग पर गंदगी फैलने और दुर्घटना के खतरे को देखते हुए आमजन से लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इससे पहले भी धानमंडी सचिव को कई बार संबंधित व्यापारियों और दुकानदारों को समझाइश देकर कचरा ट्रेचिंग ग्राउंड में डालने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं किया गया। एसआई नरसीलाल स्वामी ने बताया कि आयुक्त के निर्देश पर शुक्रवार, 31 जनवरी को धानमंडी सचिव पर 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह राशि सात दिनों के भीतर नगर परिषद कोष में जमा करानी होगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम-2009 के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि शहर में संचालित मैरिज गार्डन और अन्य प्रतिष्ठान यदि नगर परिषद द्वारा चिन्हित नियाना ट्रेचिंग ग्राउंड के अलावा कहीं और कचरा फैलाते पाए गए, तो उनके खिलाफ भी जुर्माना वसूला जाएगा और अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में, नगर परिषद द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ भी एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण टीम ने पिछले दो दिनों में शहर के विभिन्न इलाकों से लगभग 150 किलोग्राम से अधिक सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की है। नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की आकस्मिक और सख्त कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। परिषद ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग करें, ताकि शहर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाया जा सके।


