नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई आज:सरकारी पक्ष बोला- चालान की कॉपी नहीं मिली, कोर्ट ने 2 बजे का दिया समय

टोंक के समरावता में पिछले साल 13 नवंबर को हुई आगजनी, तोड़फोड़ में आरोपी बनाए गए नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई बुधवार दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट जयपुर में होगी।
हाईकोर्ट जयपुर में आज सुबह 10 :45 बजे कोर्ट नंबर 19 में कोर्ट लगा था। जिसमे न्यायाधीश प्रवीण भटनागर ने दोपहर 2 बजे सुनवाई का समय निर्धारित किया है। नरेश मीणा की ओर से पैरवी कर रहे हाईकोर्ट के एडवोकेट लाखन सिंह मीणा ने बताया कि नरेश मीणा के केस की सुनवाई लंच के बाद दोपहर 2 बजे होगी। अभी सुबह कोर्ट नम्बर 19 में आइटम नंबर 31 पर लगा था। सरकार की तरफ से कहा गया कि हमें चालान की कॉपी नहीं मिली है तो कोर्ट ने चालान की कॉपी देने और कोर्ट की फाइल में पेश करने को कहा। उसके बाद इस केस पर सुनवाई का समय लंच के बाद दोपहर 2 बजे का दिया गया। उधर नरेश मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई को लेकर ख़ासकर के युवा वर्ग काफी उत्साहित है। उनके समर्थक तो एक दूसरे से कॉल कर अपडेट ले रहे है। एडवोकेट्स को कॉल कर रहे है। जमानत पर 4 फरवरी को होनी थी सुनवाई
13 नवंबर 2024 को टोंक जिले में देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान रात के समरावता में आगजनी, तोड़फोड़ आदि घटनाक्रम हुआ था। इसमें नगरफोर्ट थाना पुलिस ने निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। इसका केस नंबर 167/2024 है। इस मामले में जनवरी में हाईकोर्ट जयपुर में नरेश मीणा की जमानत याचिका लगाई थी।
4 फरवरी को राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में कोर्ट नंबर 19 में सुनवाई होनी थी। इस मामले में सरकारी पक्ष ने हाईकोर्ट में अपनी बात रखते हुए न्यायाधीश को अवगत कराया था कि इसमें अभी चालान पेश नहीं हुआ है। इसमें जांच पूरी कर 11 फरवरी को स्थानीय कोर्ट उनियारा में चालान पेश कर दिया जाएगा। नगरफोर्ट थाना प्रभारी मिट्ठू लाल ने 11 फरवरी को उनियारा ACJM कोर्ट में चालान पेश कर दिया। यह था मामला
13 नवंबर को देवली-उनियारा विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। इसमें समरावता गांव के लोगों ने उनके गांव को उनियारा उपखंड कार्यालय में शामिल करने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर रखा था। उस समय निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा भी ग्रामीणों की मांग वाजिब बताते हुए ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गया था। मतदान बहिष्कार के बावजूद 3 लोगों के जबरन वोट दिलाने का आरोप लगाते हुए नरेश मीणा ने SDM अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। दूसरे दिन 14 नवंबर को पुलिस ने नरेश मीणा को धरना स्थल से गिरफ्तार कर लिया था। फिर कोर्ट के आदेश पर 15 नवंबर को जेल भेज दिया था।

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