नरेश मीणा समेत 18 की जमानत पर सुनवाई टली:समरावता प्रकरण में बंद हैं ये बंदी, जज के अवकाश पर होने से अब 6 को होगी सुनवाई

निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा सहित अन्य आरोपियों की जमानत पर सुनवाई एक बार फिर दो दिन के लिए टल गई है। अब 6 जनवरी को इस मामले की जमानत पर सुनवाई होगी। यह तीसरी बार टली है। इससे पहले दो बार नरेश मीणा के वकीलों ने बहस के लिए समय मांगा था। डीजे कोर्ट के APP राजेश गुर्जर ने बताया कि डीजे कोर्ट के न्यायाधीश अवकाश पर होने से यह सुनवाई टली है। अब सोमवार को जमानत पर सुनवाई होगी। ज्ञात रहे कि 13 नवंबर को देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। इसमें समरावता गांव के लोगों ने उनके गांव को उनियारा उपखंड कार्यालय में शामिल करने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर रखा था। निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा भी ग्रामीणों की मांग वाजिब बताते हुए ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गया था। मतदान बहिष्कार के बाबजूद तीन जनों के जबरन वोट दिलाने का आरोप लगाते हुए नरेश मीणा ने SDM अमित चौधरी के थप्पड़ मार दिया। दूसरे दिन पुलिस ने नरेश मीणा को धरना स्थल से गिरफ्तार कर लिया था। फिर कोर्ट के आदेश पर 15 नवंबर को जेल भेज दिया था। इसके बाद नरेश मीणा की गत माह ADJ कोर्ट उनियारा ने जमानत याचिका ख़ारिज कर दी थी। उसके बाद DJ कोर्ट में नरेश मीणा की जमानत याचिका लगाई गई। 18 दिसंबर को जमानत पर नरेश मीणा के वकीलों ने बहस के लिए समय मांगा। जज ने 23 दिसंबर को जमानत पर सुनवाई की तिथि निर्धारित की। नरेश मीणा के वकीलों ने बहस के लिए फिर समय मांगा। इस पर कोर्ट ने 4 जनवरी को जमानत पर सुनवाई का समय दिया। डीजे कोर्ट में आज नरेश मीणा समेत 18 जनों की जमानत पर सुनवाई होनी थी, लेकिन जज के अवकाश पर होने से छह जनवरी सुनवाई टाल गई। यह भी पढ़ें समरावता हिंसा में हाईकोर्ट से 40 आरोपियों को मिली जमानत:करीब डेढ़ माह बाद आएंगे जेल से बाहर, अदालत ने कहा-किसी पर भी विशिष्ट आरोप नहीं टोंक के समरावता हिंसा मामले में गिरफ्तार आरोपियों में से आज हाई कोर्ट ने 40 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस प्रवीर भटनागर की अदालत ने आरोपियों की जमानत मंजूर करते हुए कहा कि किसी पर भी स्पेसिफिक एलीगेशन (विशिष्ट आरोप) नहीं है। पढ़ें पूरी खबर …

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *