नाबालिग छात्रा से रेप के आरोपी को 20 साल जेल:60 हजार का जुर्माना, प्रेम जाल में फंसाकर अलग-अलग जगह पर किया था दुष्कर्म

अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से रेप के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 60 हजार का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाकर परबतसर, अहमदाबाद, बेंगलुरु पर ले गया और उसके साथ रेप किया था। पॉक्सो कोर्ट 2 के विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि रूपनगर निवासी चेनाराम (21) पुत्र मनाराम को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीन को बरी किया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गहवा और 50 दस्तावेज पेश किए गए थे। डीएनए रिपोर्ट में पीड़िता से रेप की पुष्टि हुई थी। इसके बाद सुनवाई करते हुए न्यायाधीश रंजन सिंह ने सोमवार को मामले में फैसला सुनाया। जज ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि देश में नाबालिग बच्चों के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए आरोपी के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। पिता ने दर्ज करवाया था मामला सरकारी वकील विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि पीड़ित पिता ने 22 जून 2023 को रूपनगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। पिता ने शिकायत देकर बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री है। जिसे चेनाराम नाम का व्यक्ति पीछा कर रहा था। बेटी के साथ आरोपी ने छेड़छाड़ भी की थी। उस वक्त बेटी ने परेशान होकर बताया तभी आरोपी के माता-पिता से इसकी शिकायत की थी। परिवार के द्वारा आश्वासन दिया कि वह ऐसा नहीं करेगा। लेकिन आरोपी उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया। घर में अलमारी में रखे 142000 गायब थे। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 1 जुलाई 2023 को आरोपी चेनाराम को गिरफ्तार किया था। पीड़िता को भी दस्तयाब किया गया। पीड़ित ने अपने बयानों में बताया था कि आरोपी ने उसे प्रेम जाल में फंसा कर अपने साथ ले गया और अलग-अलग जगह पर ले जाकर उसके साथ रेप किया था।

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