नाबालिग लड़कियों व भाई का अपहरण, 14-14 वर्ष की कारावास:नाबालिगों को देह व्यापार में ढकेलने रची थी साजिश, एमपी से किए गए थे बरामद

जशपुर जिले की दो नाबालिग बालिकाओं एवं उसके छोटे भाई का अपहरण कर बालिकाओं को देह व्यापार में ढकेलने का षडयंत्र किए जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश (एनआईए) अंबिकापुर की अदालत ने तीन आरोपियों को 14-14 वर्ष की सजा सुनाई है। परिचित युवती ने तीनों बच्चों को अपने साथ ले जाकर मध्यप्रदेश के उदयपुरा निवासी दंपती को सौंप दिया था। तीनों को पुलिस ने मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर की सचिव लिनम बनसोडे ने बताया कि 12 अप्रैल 2024 को जशपुर जिले के तपकरा थाना क्षेत्र से दो नाबालिग लड़कियां एवं उसका छोटा भाई लापता हो गए थे। बच्चों के पिता की मौत पहले हो चुकी थी। बच्चों का पालन पोषण उनके बड़े पिता द्वारा किया जा रहा था। तीनों बच्चों के गुमशुदगी की रिपोर्ट तपकरा थाने में दर्ज कराई गई थी। लापता बच्चों में बड़ी बच्ची की उम्र 14 वर्ष, छोटी बच्ची की उम्र 12 वर्ष एवं बच्चे की उम्र 10 वर्ष थी। मध्यप्रदेश से बरामद हुए लापता बच्चे
पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि तीनों बच्चों को अंतिम बाद विमला यादव (36वर्ष) निवासी कांसाबेल के साथ जाते हुए देखा गया था। वह बच्चों की दूर रिश्तेदार भी है। पुलिस ने विमला यादव को बुलाकर पूछताछ की तो उसने प्रारंभिक पूछताछ में बच्चों को साथ ले जाने से इनकार कर दिया। जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो बच्चों को उसने उदयपुरा, मध्यप्रदेश निवासी एक दंपती को सौंपना बताया। जशपुर से पुलिस टीम उदयपुरा, मध्यप्रदेश पहुंची और 18 अप्रेल 2024 को तीनों बच्चों को निर्मला नायक (31 वर्ष) एवं उसके पति कोमल अहिरवार (33 वर्ष) के कब्जे से बरामद किया। तीनों को उन्होंने अपने घर में बंद करके रखा था। मामले में पुलिस ने दंपती को भी गिरफ्तार किया। देह व्यापार में ढकेलने की कोशिश
पुलिस पूछताछ में पता चला कि निर्मला नायक एवं कोमल अहिरवार के द्वारा 14 वर्षीय बालिका को कुछ युवकों को दिखाकर उससे शादी करने कहा गया। बच्ची ने शादी से इनकार कर दिया था। दंपती दोनों बालिकाओं को देह व्यापार में ढकेलने का षडयंत्र रच रहे थे। मामले में पुलिस ने धारा 120बी, 363, 365, 366, 368, 370 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया था। आरोपियों को 14-14 वर्ष की कारावास
विशेष न्यायाधीश एनआईए, पीठासीन अधिकारी केएल चरयाणी की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी विमला यादव, नीलू उर्फ निर्मला नायक व इसके पति कोमल अहिरवार को दोषी पाया। विमला यादव तीनों को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गई थी एवं कुनकुरी में उन्हें दंपती के हवाले कर दिया था। दंपती दोनों बच्चियों को व्यापार कर लाभ अर्जित करने की मंशा रखते थे। अदालत ने तीनों आरोपियों को धारा 120बी, 363, 365, 366क, 368 एवं 370 के तहत दोषी ठहराते हुए 14-14 वर्ष कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।

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