नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल की जेल:40 हजार जुर्माने की सजा, रात में घर में घुसकर की थी वारदात

बूंदी में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय ने दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दोषी को 3 साल के कठोर कारावास और 40 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना 9 जून 2024 की रात करीब 9:30 बजे की है। आरोपी ने पीड़िता के घर की लोहे की फाटक की कुंडी खोलकर मकान में प्रवेश किया। उस समय पीड़िता और उसके परिवार के सदस्य सो रहे थे। आरोपी ने न केवल नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की बल्कि उसका हाथ पकड़कर अपहरण करने का भी प्रयास किया। पीड़िता के चिल्लाने पर जब परिवार के सदस्य जाग गए, तो आरोपी फाटक कूदकर फरार हो गया। अगले दिन 10 जून को पीड़िता के परिवार ने थाना के.पाटन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने मामले में 6 गवाहों की गवाही और 10 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने 15 जनवरी 2025 को यह फैसला सुनाया।

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