झालावाड़ की विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट नंबर-1 ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में एक युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने तीन साल का कठोर कारावास और तीन हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला 14 मई का है जब पीड़िता अपनी मौसी की शादी में गई थी। रात 9 बजे जब वह चाय लेने जा रही थी, तब रास्ते पर युवक ने उसे पकड़ लिया। युवक ने पीड़िता का मोबाइल छीन लिया और उसे जबरन अंधेरे में ले जाने की कोशिश की। पीड़िता के चिल्लाने पर युवक ने उसका मुंह दबा दिया और अश्लील हरकतें करने लगा। युवक ने कहा कि पूरा गांव शादी समारोह में व्यस्त है और उसकी नजर पीड़िता पर पहले से थी। पीड़िता ने 30 मई को एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने महिला थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार किया। विशिष्ट लोक अभियोजक गिरीराज नागर ने कोर्ट में 10 गवाह और 13 दस्तावेज पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।


