भास्कर न्यूज | बालोद जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में आरोपी दीपक सोनकर उर्फ सोनु (20) को लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड, धारा 366 के आरोप में सात वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) बसंत कुमार देशमुख के अनुसार 2 मई 2024 की रात 2 बजे पीड़िता अपने घर में बिना बताए कहीं चली गई थी। कोई सुराग नहीं मिलने पर पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। इस दौरान पीड़िता को आरोपी के कब्जे से छुड़ाकर पंचनामा तैयार कर बयान लिया गया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म किया। धारा 363, 366, 376(2) (ढ) एवं सरंक्षण अधिनियम की धारा 4, 5 (ठ), 6 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में पुलिस ने चार्जशीट पेश की। प्रकरण मंे मिले सबूत के आधार पर आरोपी को दंडित करने का निर्णय लिया गया।


