नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में चाचा दोषी करार, सजा 10 को

रांची | पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में ट्रायल फेस कर रहे मांडर निवासी होसने उरांव को दोषी करार दिया। साथ ही, उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तारीख निर्धारित की। घटना को लेकर पीड़िता ने मांडर थाने में अप्रैल 2019 में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दोषी करार अभियुक्त पर आरोप है कि वह अपनी भतीजी के साथ किसी रिश्तेदार के यहां गया था। लौटते समय उसने नदी किनारे ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की थी। साथ ही, घटना की जानकारी किसी को नहीं देने को कहा था। घटना के दो दिनों बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी के बाद अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में अभियोजन की ओर से 6 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था।

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