नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल कैद:​किन्नौर कोर्ट का फैसला; तबीयत बिगड़ी तो बस स्टैंड पर छोड़कर भागा

रामपुर: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, एक लाख का मुआवजा किन्नौर स्थित रामपुर की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने पीड़िता को एक लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। इस मामले में अदालत ने 15 गवाहों के बयान दर्ज किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने आरोपी सोनी कुमार को नाबालिग के साथ बार-बार दुष्कर्म का दोषी मानते हुए यह सख्त सजा सुनाई। सरकार की ओर से उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने मामले की पैरवी की। जानिए… कैसे पीडि़ता से की दरिंदगी गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम देखने के बहाने बुलाया उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि यह घटना 26 जनवरी 2024 को हुई थी। पीड़िता गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम देखने ज्यूरी गई थी, जहां उसकी मुलाकात आरोपी सोनी कुमार से हुई। यह उनकी पहली मुलाकात थी, हालांकि वे फोन पर बातचीत करते थे। आरोपी ने पीड़िता को रामपुर में अच्छे गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का झांसा देकर अपने साथ ले गया। शराब के नशे में गेस्ट हाउस ले जाकर किया रेप रामपुर पहुंचने के बाद उसने पीडि़ता को झांसा देकर एक गेस्ट हाउस में ले गया। आरोपी, जो शराब के नशे में था, वहां उसके साथ छेड़खानी की, जिसका पीडि़ता ने विरोध भी किया। उसने गेस्ट हाउस में पीडि़ता के साथ रेप किया। इसके बाद पीडि़ता को कई प्रकार के झांसा दिया। अगले दिन, आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता को अपने घर ले गया, जहां वह लगभग छह महीने तक रही। गर्भनिरोधक गोलियां खिलाई, तबीयत बिगड़ी तो बस स्टैंड पर छोड़कर भागा पीडि़ता इस दौरान गर्भवती हो गई। आरोपी ने पीड़िता को गर्भपात कराने के लिए गोलियां दीं, जिससे उसकी तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई। बाद में, आरोपी उसे रामपुर बस स्टैंड पर छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम थी, ने अपनी मां को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया।

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