नाबालिग से रेप के आरोपी को मौत तक कैद:घर पर झाड़ू-पोछा करने वाली बच्ची से किया था दुष्कर्म, DNA रिपोर्ट से हुआ खुलासा

नाबालिग से रेप के आरोपी को रायपुर विशेष न्यायालय ने मौत तक कैद की सजा सुनाई है। ये सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) विशेष न्यायालय के न्यायधीश अच्छेलाल काछी ने सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक डागेश्वर साहू ने बताया कि ​​​सिविल लाइन थाने में 28 दिसंबर 2024 पीड़ित बच्ची के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को 25 दिसंबर को पेट दर्द पर मेकाहारा रायपुर ले जाया गया, जहां सोनोग्राफी में नाबालिग के गर्भवती होने का खुलासा हुआ। पूछने पर लड़की ने बताया कि वह शुक्ला के घर झाड़ू–पोंछा का काम करती थी, वहीं पास बने नए मकान में काम करने वाला मजदूर सोम बाघ उसे पसंद करता था और बात करता था। आरोप है कि 20 अगस्त 2024 की रात करीब 10 बजे अभियुक्त ने शुक्ला के घर के सामने काम वाली जगह पर बुलाकर गली में ले जाकर जबरन बलात्कार किया, अगली रात 10 से 10.30 बजे के बीच गुरु गोविंद सिंह वार्ड की गली में भी जबरन संबंध बनाए। मेडिकल और डीएनए रिपोर्ट उम्र का निर्धारण और धारा सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को मृत्यु तक कैद की सजा सुनाई है।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *