झुंझुनूं पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग बच्ची से दुर्ष्कम के मामले में फैसला सुनाया है। आरोपी दीपक पूनिया निवासी पूनिया की ढ़ाणी तन सौन्थली (गुढ़ागौड़जी) को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 68 हजार का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी के खिलाफ 21 मई 2021 पीड़िता की माता ने गुढ़ागौड़जी थाने में रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया था कि आरोपी दीपक पूनिया उसकी नाबालिग बच्ची को काफी समय से परेशान कर रहा था। मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजता है। शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। 14 मई को वह और उसके बच्चे कमरे में सो रहे थे। रात डेढ बजे के करीब आरोपी कमरे में घुस गया। छेडछाड कर रहा था। नींद खुली तो आरोपी ने पैर पकड़े हुए थे। चिल्लाने पर मौके से भाग गया। आरोपी के घर वालों को भी कई बार उलाहना दिया। फिर भी नहीं मना। आरोपी बदमाश प्रवृत्ति का था। उन्हें डराता धमकाता था। कुछ दिन वह किसी से काम बाहर गए हुए थे। आरोपी ने मौका पाकर पिछे से घर में घुसकर उसकी नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया। उसके बाद लगातार उसकी बच्ची को प्रताड़ित करने लगा। पुलिस ने पोक्सो में मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। पीड़ित पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र भांबू ने पैरवी की। आरोपी के खिलाफ 17 गवाह और 37 दस्तावेज पेश किए। पत्रावली पर आए साक्ष्य के आधार पर आरोपी दीपक पूनिया को 20 साल के कठोर कारावास की सजा व अलग- अलग धाराओं में 68 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।


