नीमच कलेक्टर हिमांशु चन्द्रा ने परीक्षाओं के दौरान बच्चों की पढ़ाई में खलल रोकने और शोर-शराबे पर लगाम लगाने के लिए आदेश जारी किए हैं। अब जिले में लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर कड़ी पाबंदी रहेगी। यह आदेश 6 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगा। प्रशासन के आदेश के मुताबिक, अब किसी भी शादी, पार्टी या कार्यक्रम में लाउडस्पीकर, डीजे, बैंड या प्रेशर हॉर्न बजाने के लिए पहले सक्षम अधिकारी से मंजूरी लेनी होगी। बिना अनुमति के इनका इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया गया है। आयोजन के लिए कड़े नियम अगर अनुमति मिल भी जाती है, तो एक प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा दो मध्यम साइज के ही लाउडस्पीकर या डीजे बजाए जा सकेंगे। साउंड सिस्टम किराए पर देने वालों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे एक पार्टी में दो से ज्यादा मशीनें न दें। साथ ही, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह का साउंड सिस्टम बजाना पूरी तरह मना है। प्रेशर हॉर्न पर रोक और कानूनी कार्रवाई शोर कम करने के लिए प्रशासन ने प्रेशर हॉर्न के स्टॉक और बिक्री पर भी पाबंदी लगा दी है। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि जो भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


