नाबालिग को ब्लैकमेल करने की नीयत से फर्जी आईडी बनाकर उसका पीछा करने के मामले में दौसा के पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 3 साल के कठोर कारवास की सजा सुनाई है। मामला 10 अक्टूबर 2023 को जिले के बांदीकुई इलाके में दर्ज हुआ था। परिवादी ने उसकी नाबालिग बेटी को ब्लैकमेल करने की नीयत से फर्जी आईडी बनाकर पीछा करने का आरोप लगाते हुए युवक के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 15 गवाह व 58 दस्तावेज पेश किए गए
पुलिस ने आईटी एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच की, जिसमें आरोपी इजराईल नदाफ मंसूरी (26) निवासी बहुअर्वा धनौजी, जिला धनुषा, नेपाल के खिलाफ आईटी एक्ट व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो एक्ट प्रकरण दौसा में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक जितेन्द्र कुमार सैनी द्वारा 15 गवाह व 58 दस्तावेज पेश किए गए। मामले में प्राप्त एफएसएल रिपोर्ट ने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया। नेपाल निवासी दोषी को सुनाई सजा
पॉक्सो कोर्ट की जज रेखा राठौड ने गवाह और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर आरोपी इजराईल नदाफ को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। बता दें कि आरोपी पूर्व में उक्त नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने और नाबालिग लडकी की तस्करी के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है।


