नो-एंट्री के विरोध में ट्रांसपोर्टरों ने बंद का आह्वान किया:सोमवार से हड़ताल में रहेंगे; व्यापारियों से भी सहयोग की अपील

इंदौर में पुलिस-प्रशासन द्वारा जारी की गई नो एंट्री के विरोध में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बंद का आह्वान किया है। इंदौर में सोमवार से ट्रांसपोर्ट अनिश्चितकालीन बुकिंग बंद करने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इसकी आज घोषणा की है। वहीं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि माल बुकिंग हेतु नो इंट्री क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट संस्थानों पर ना भेजे। बता दें की एयरपोर्ट रोड पर हुए ट्रक हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आया था। हादसे के बाद सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में फैसला लिया गया था कि शहर में प्रवेश के 19 मार्गों पर भारी वाहनों के लिए दिन में सख्त नो-एंट्री लागू कर दी गई है। एसोसिएशन ऑफ पार्सल ट्रांसपोर्ट एंड फ्लीट ओनर्स के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा इंदौर शहर के विभिन्न मार्गों पर सुबह 6:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक नो एंट्री का प्रावधान भार वाहक वाहनों पर लागू किया गया है। संस्था द्वारा कुछ मार्गो पर कि गई नो इंट्री का हर उचित प्लेटफार्म पर विरोध दर्ज किया गया। इंदौर शहर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है, व्यापार की दृष्टि से इंदौर मध्य भारत का प्रमुख केंद्र है। लोहा मंडी क्षेत्र पार्सल गुड्स के परिवहन का एक बड़ा केंद्र है, जो इस नो एंट्री के व्यवधान के कारण अत्यधिक प्रभावित हुआ है। जो समय पुलिस प्रशासन ने हमें उपलब्ध कराया है, उस समय अवधि में संस्था सदस्यों द्वारा संपूर्ण कार्य को पूरा करना असंभव प्रतीत हुआ है। नो एंट्री के विरोध स्वरूप संस्था सदस्य स्वैच्छिक रूप से 6 अक्टूबर (सोमवार) से नो एंट्री क्षेत्र में स्थित अपने कार्यालय एवं गोदाम से माल बुकिंग एवं डिलीवरी के कार्य अनिश्चित काल के लिए स्वैच्छिक रूप से बंद कर रहे हैं, जब तक जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन नो एंट्री के इस प्रावधान को पूर्ववत नहीं कर देता है, तब तक नो एंट्री क्षेत्र में कार्य करना हम सभी के लिए असंभव है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने नो-एंट्री के संदर्भ में ये सुझाव दिए थे यह है नो एंट्री इंदौर में भारी वाहनों के लिए सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक नो एंट्री लागू की गई है, जिसके तहत रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ट्रकों को शहर में प्रवेश की अनुमति होगी। यातायात पुलिस और परिवहन अधिकारी इस नियम के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम भारी वाहनों को शहर के यातायात में अनावश्यक बाधा डालने से रोकने और यातायात को सुगम बनाने के लिए लागू किया गया है। यह नियमों में बदलाव किया गया था नो एंट्री में आए 23 भारी वाहनों के विरुद्ध, पुलिस ने की चालानी कार्यवाही
नो एंट्री में भारी वाहनों पर निगरानी रख प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में कल दिनांक 01 अक्टूबर की सुबह से आज 02 अक्टूबर की सुबह तक, पुलिस प्रशासन के निर्देशों व नियमों का उल्लंघन कर नो एंट्री में भारी वाहनों को लाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध, इंदौर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए कुल 23 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। एंट्री पॉइंट पर किया गया था प्रतिबंध

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