नर्मदापुरम में साल 2025 की विदाई और 2026 के स्वागत के लिए जश्न की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बुधवार देर शाम से जिले के कैफे, रेस्टोरेंट, होटल और प्राइवेट गार्डनों में न्यू ईयर सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा। जश्न के लिए आबकारी विभाग ने शराब पिलाने के लिए अस्थायी लाइसेंस (FL-5) जारी किए हैं। हालांकि, पुलिस ने साफ कर दिया है कि जश्न में कानून तोड़ा या हुड़दंग किया, तो हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर ने बताया कि न्यू ईयर पार्टियों के लिए एक दिन का अस्थायी लाइसेंस (FL-5 कैटेगरी) दिया जा रहा है। यह लाइसेंस रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट, फार्म हाउस या घर पर होने वाली पार्टियों के लिए मान्य है। अगर बिना लाइसेंस के कहीं शराब पार्टी हुई, तो आयोजक के साथ-साथ शराब पीने वालों पर भी केस दर्ज किया जाएगा। जेब के हिसाब से लाइसेंस की फीस आबकारी विभाग ने एक दिन के शराब लाइसेंस के लिए अलग-अलग फीस निर्धारित की है, जिसे ऑनलाइन जमा कर अनुमति ली जा सकती है… एसपी साईं कृष्णा थोटा ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे नए साल का जश्न कानून और मर्यादा में रहकर मनाएं। 31 दिसंबर की रात पुलिस और ट्रैफिक विभाग की टीमें सड़कों पर चेकिंग करेंगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और हुड़दंग करने वाले नशेड़ियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ढाबों पर अवैध बिक्री, विभाग की नजर सूत्रों के मुताबिक, पचमढ़ी स्थित रसोई ढाबे के पीछे और इटारसी-माखननगर रोड के कई ढाबों पर अवैध रूप से शराब पिलाई जा रही है। आबकारी विभाग का दावा है कि ऐसे स्थानों पर नजर रखी जा रही है और टीम छापामार कार्रवाई करेगी। इन 10 जगहों पर परमानेंट लाइसेंस जिले में 10 स्थान ऐसे हैं जहां सालभर शराब पिलाने की छूट (FL-2 और FL-3 लाइसेंस) है। इनमें पचमढ़ी के एमपीटी होटल्स और एक प्राइवेट होटल, सोहागपुर (रैनीपानी), सारंगपुर (मढ़ई), इटारसी के 2 और पिपरिया का 1 होटल बार शामिल है।


