पंजाब के DIG के बाद बिचौलिए ने लगाई जमानत याचिका:CBI को नोटिस, 7 जनवरी को सुनवाई, भुल्लर की याचिका खारिज हो चुकी

पंजाब पुलिस के सस्पेंड DIG हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत याचिका चंडीगढ़ CBI कोर्ट ने 2 जनवरी 2026 को खारिज कर दी। इसके बाद अब बिचौलिए किर्शनु शारदा ने चंडीगढ़ CBI कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में CBI से 7 जनवरी को जवाब दाखिल करने को कहा है। किर्शनु शारदा की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि मामले में चालान दाखिल हो चुका है, जांच पूरी हो चुकी है और उसे झूठा फंसाया गया है। ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। CBI के मुताबिक, किर्शनु शारदा को 16 अक्टूबर 2025 को पंजाब पुलिस के निलंबित DIG हरचरण सिंह भुल्लर के साथ गिरफ्तार किया गया था। CBI के अनुसार, आरोप है कि भुल्लर ने 2023 में सरहिंद पुलिस स्टेशन में दर्ज एक FIR को सेटल कराने और शिकायतकर्ता आकाश बत्ता के स्क्रैप कारोबार के खिलाफ आगे किसी तरह की सख्त कार्रवाई न करने के बदले शारदा के माध्यम से अवैध धन की मांग की थी। सिलसिलेवार जानिए भुल्लर की जमानत याचिका पर सुनवाई… सबसे पहले पूर्व DIG के वकील एसपीएस भुल्लर ने दलीलें पेश कीं…

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