पंजाब में जब्त वाहनों को लेकर हाईकोर्ट के आदेश:90 दिनों में पुलिस को करनी होगी कार्रवाई, डीजीपी को देनी होगी रिपोर्ट

पंजाब में पुलिस थानों में जब्त हजारों वाहनों को लेकर दायर याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में पंजाब पुलिस के डीजीपी को 90 दिन में कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, इस मामले में उन्हें कोर्ट में रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। इसके बाद कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया है। कोर्ट में रखी गई थी यह दलील जनहित याचिका में कहा गया था कि पंजाब के थानों में 34 हजार से अधिक वाहन खड़े हैं। यह वाहन कहीं थानों की छतों पर तो कहीं फुटपाथों पर पड़े हुए हैं। इससे थानों में जगह की कमी हो गई है। इन वाहनों का पहल के आधार पर निपटारा किया जाना चाहिए। एडवोकेट कंवर पाल सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर दो जजमेंट में निर्देश दिए थे। उन जजमेंट के मुताबिक, जब्त किए गए वाहन 30 दिनों के अंदर वापस किए जाने होते हैं। इसी तरह लावारिस वाहनों के लिए छह महीने की प्रक्रिया होती है। उन्होंने कहा कि मोहाली पुलिस थाना फेज-1 में भी हालत खराब है। पूरा थाना वाहनों से भरा पड़ा है। ऐसे में वहां पर भी अब कार्रवाई करनी होगी। आदेश में अदालत ने तीन बातें कही हाईकोर्ट ने अपने आदेश में तीन बाते कहीं है। एक तो यह है कि इन वाहनों को हटाने के लिए पुलिस के डीजीपी को आदेश जारी करने हाेंगे। इसके बाद डीजीपी 90 दिनों में एक स्टेट रिपोर्ट फाइल करेंगे। साथ ही बताएंगे कि इस आदेश पर क्या एक्शन हुआ है। तीसरा, इस मामले में रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट इस रिपोर्ट को देखेंगे। अगर उन्हें रिपोर्ट में कमी लगती है, तो दोबारा मामला पुटअप किया जाएगा।

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