35 लाख के लोन से बचने के लिए कीटनाशक पिलाकर पत्नी की हत्या के प्रयास के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। टीआई योगेन्द्र सिंह परिहार ने बताया कि पूर्णिमा त्रिपाठी (32) का विवाह जून 2020 में अनुराग पुत्र सोहनलाल त्रिपाठी (32), निवासी पिंडरा, थाना मझगवां, हाल संतनगर-बगहा से हुआ था। पूर्णिमा का मायका जसो थाना क्षेत्र के झिंगोदर गांव में है। शादी के कुछ समय बाद ही पति छोटी-छोटी बातों पर प्रताड़ित करने लगा। पीड़िता ने परिजनों को बताया, लेकिन समझाइश का कोई असर नहीं हुआ। पूर्व में उसने जसो थाने में मारपीट की शिकायत भी की थी। इसी बीच आरोपी ने सर्जिकल सामग्री के कारोबार के लिए पत्नी के नाम पर रुद्रा इंटरप्राइजेज फर्म पंजीकृत कर बैंक से 35 लाख का लोन मंजूर कराया और पूरी राशि अपनी जरूरतों में खर्च कर दी। शराब के नशे में बेरहमी से पीटा : 28 दिसंबर की रात आरोपी शराब के नशे में घर पहुंचा और पत्नी से गाली-गलौज कर मारपीट की। इसके बाद फिनाइल की गोलियां पीसकर पानी में मिलाते हुए यह कहकर पिला दिया कि उसके मरने पर कर्ज माफ हो जाएगा। जहरीला पदार्थ पीने से महिला की हालत बिगड़ गई। उसने किसी तरह पिता को फोन कर जानकारी दी। मायके पक्ष रात में ही बगहा पहुंचा और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। चार दिन इलाज के बाद हालत सुधरने पर पीड़िता ने पिता व भाई के साथ सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बीएनएस की धारा 109(2) में आरोपी अनुराग त्रिपाठी गिरफ्तार हुआ।


