पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास:मंडला में मामूली विवाद पर लाठी से पीटकर की थी हत्या; 5 हजार का अर्थदंड भी लगाया

मंडला जिले के निवास में अपर सत्र न्यायालय ने अपनी पत्नी की लाठी से पीटकर हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वर्ष 2020 के मामले में निवास थाना क्षेत्र के ग्राम केरीवाह निवासी आरोपी बलसिंह मरावी, को यह सजा मंगलवार को सुनाई गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी ने बताया कि यह घटना 07 अप्रैल 2020 की है। उसी दिन फोन पर निवास थाने को सूचना मिली कि ग्राम ददराटोला केरीवाह में बलसिंह मरावी ने अपनी पत्नी की लाठी से पीटकर हत्या कर दी है। निवास पुलिस 08 अप्रैल 2020 को मौके पर पहुंची और आरोपी से पूछताछ की। पूछताछ में सामने आया कि 07 अप्रैल 2020 को बलसिंह और उसकी पत्नी महुआ बीनकर दोपहर करीब 12-01 बजे घर लौटे थे। पत्नी ने खाना बनाया, और इसी दौरान खाना बनाने व परोसने को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। खाना परोसने को लेकर विवाद में पति ने की थी हत्या विवाद बढ़ने पर बलसिंह ने मारपीट शुरू कर दी। मृतिका की देवरानी और पड़ोसियों ने बीच-बचाव किया। हालांकि, जब पड़ोसी अपने काम से चले गए और आरोपी को एकांत मिला, तो उसने दोबारा अपनी पत्नी को डंडे से पीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मारपीट में इस्तेमाल किया गया डंडा जब्त किया। इसके अतिरिक्त, खून से सने कपड़े और घटनास्थल से मिली अन्य सामग्री को जांच के लिए एफएसएल जबलपुर भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना पूरी की और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष के तर्कों पर गौर करते हुए, अपर सत्र न्यायाधीश ने बलसिंह मरावी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निवास, उज्ज्वला उईके ने पैरवी की।

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