पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास:दहेज के लिए कुल्हाड़ी व ईंट से हमला कर मार डाला

महज एक लाख रुपए का दहेज नहीं देने पर पत्नी को कुल्हाड़ी और ईंट से मारने के आरोप में अदालत ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना नोखा के बीछवाल थाना क्षेत्र की है, जहां अक्टूबर 2017 को एक युवक ने अपनी पत्नी को मार दिया। अब एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नोखा के उत्तमादेसर के रहने वाले रामनारायण ने बीछवाल पुलिस के तत्कालीन थानाधिकारी धीरेंद्र सिंह शेखावत को रिपोर्ट दी थी। जिसमें कहा गया कि जयकरण कूकणा उसकी बेटी सुरजादेवी को विवाह के बाद से ही परेशान कर रहा है। जयकरण के साथ सुरजा की शादी साल 2007 में हुई थी। तब दहेज दिया गया लेकिन इसके बाद भी एक लाख रुपए की डिमांड की गई। जिसे पूरा नहीं करने पर हर रोज पिटाई की जाती। इसी दौरा दस अक्टूबर को उसकी बेटी पर कुल्हाड़ी और ईंट से हमला किया गया। सुरजादेवी की एक बहन भी उसी घर में ब्याही थी। उसने भी परिजनों को बताया कि शराब पीकर जयकरण हमेशा सुरजा के साथ मारपीट करता था। दस अक्टूबर को सुबह 11 बजे फोन पर सूचना दी कि उसकी बेटी की हत्या जयकरण ने कुल्हाड़ी और ईंट से वार करके कर दी है। घर वाले पेमासर गांव पहुंचे तो बड़ी बेटी व आठ साल के दोहिते ने बताया कि कुल्हाड़ी और ईंट से सुरजा को मारा गया। अब इस मामले में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (महिला उत्पीड़न) ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुरजा की हत्या के मामले में जयकरण कूकणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले परिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश हर्ष ने दलील पेश की, जिसके आधार पर सजा सुनाई गई। मामले में लोक अभियोजक के रूप में गणेश गहलोत पेश हुए।

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