पन्ना आबकारी विभाग ने नववर्ष के अवसर पर अवैध शराब परोसने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया। कलेक्टर ऊषा परमार के निर्देश और जिला आबकारी अधिकारी मुकेश कुमार मौर्य के नेतृत्व में जिले के 12 होटल और ढाबों से अवैध शराब जब्त की गई। यह अभियान नववर्ष की पूर्व संध्या (31 दिसंबर) से 2 जनवरी की सुबह तक चला। सहायक जिला आबकारी अधिकारी शंभू दयाल सिंह जाटव के नेतृत्व में गठित टीमों ने अमानगंज, पवई, गुनौर, देवेंद्र नगर, अजयगढ़ और पन्ना शहर के आसपास के क्षेत्रों में होटल-ढाबों की सघन तलाशी ली। अमानगंज स्थित दादा दा ढाबा में मुन्ना चौरसिया के पास से 12 पाव गोवा व्हिस्की अंग्रेजी शराब, 10 पाव देसी मदिरा सादा और 5 बीयर जब्त की गईं। जब्त शराब की अनुमानित कीमत लगभग 3500 रुपए है। पवई थाना क्षेत्र के टेड़ी धार स्थित पंचवटी ढाबा से परसराम सेन के कब्जे से 22 पाव देसी मदिरा सादा और 14 पाव गोवा व्हिस्की अंग्रेजी शराब जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3500 रुपए है। इसके अलावा, मिलौनीगंज पवई के दीक्षा रेस्टोरेंट से विफिल खटीक के पास से 2 बोतल किंगफिशर बीयर, 4 पाव इंपीरियल ब्लू व्हिस्की अंग्रेजी शराब और 12 पाव गोवा व्हिस्की अंग्रेजी शराब जब्त की गई। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 2600 रुपए बताई गई है। गुनौर में बुंदेला ढाबा से शिवम सिंह बुंदेला के कब्जे से 20 पाव गोवा व्हिस्की अंग्रेजी शराब और 10 पाव देसी मदिरा सादा जब्त की गई। मोनू राजा ढाबा से घसीटे ढीमर के कब्जे से 30 पाव देसी मदिरा सादा जब्त की गई। बायपास रोड पर जब्त की शराब पन्ना शहर में बायपास रोड स्थित यादव ढाबा से सहर्षदीप सेन के कब्जे से 6 बोतल किंगफिशर बीयर, 12 पाव देसी मदिरा सादा जब्त किए गए। हिल्स व्यू रेस्टोरेंट में अभिषेक साहू के कब्जे से 4 बोतल किंगफिशर बीयर, 10 पाव गोवा व्हिस्की अंग्रेजी शराब, 3 पाव इंपीरियल ब्लू व्हिस्की अंग्रेजी शराब, 2 पाव मैकडोनाल्ड व्हिस्की अंग्रेजी शराब जब्त की गई। अदिति रेस्टोरेंट से शिवम लोधी के कब्जे से 4 बोतल किंगफिशर बीयर, 4 पाव बैगपाइपर व्हिस्की अंग्रेजी शराब, 2 पाव ऑफिसर्स चॉइस व्हिस्की अंग्रेजी शराब, 4 पाव इंपीरियल ब्लू व्हिस्की अंग्रेजी शराब जब्त की गई। आगरा मोहल्ला से जावेद की दुकान से 20 पाव देसी मदिरा सादा और 10 पाव गोवा व्हिस्की अंग्रेजी शराब जब्त की गई। अजयगढ़ में लखन ढाबा से दशरथ गौंड और राजा भैया के कब्जे से देशी मदिरा सादा जब्त की गई। आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 और 36 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।


