परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप- एसटी कैटेगरी में ओबीसी अभ्यर्थी का चयन

बालोद| छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पीएससी) की 2023 सिविल जज परीक्षा में एक ओबीसी अभ्यर्थी को अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के आरक्षण का लाभ देकर चयनित करने का आरोप लगाकर जिले के ग्राम चिल्हाटीखुर्द निवासी खेमलाल पाथरे ने पीएससी में आपत्ति दर्ज कराई है। खेमलाल ने बताया कि आयोग से जारी चयन सूची में संबंधित अभ्यर्थी का नाम एसटी वर्ग में शामिल किया गया। जिसे लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है। चयन को निरस्त करने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता खेमलाल पाथरे ने आयोग की चयन सूची की जांच के बाद गंभीर अनियमितता का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि सूची में अभ्यर्थी अत्नु प्रसाद को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया गया है, जबकि उनकी जाति केंवट है। जानबूझकर अधिकारियों को गुमराह कर अनुसूचित जनजाति आरक्षित पद पर चयन प्राप्त किया है। जबकि कोरिया कलेक्टर के आदेश अनुसार वंशावली जमीन के खसरा, खतौनी बी वन आदि दस्तावेज में अभ्यर्थी अत्नु प्रसाद पिता राम शंकर और उसके पूर्वज की जाति केंवट वर्ग ओबीसी है। उचित न्याय के लिए न्यायालय में याचिका लगाने की तैयारी है। आयोग की ओर से अब तक कोई बयान जारी नहीं किया है।

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