झारखंड सरकार ने आवासीय उपभोक्ताओं के लिए पानी कनेक्शन शुल्क में कटौती का निर्णय लिया है। अब तक नगर विकास विभाग 1000 वर्गफीट क्षेत्रफल तक के मकान में पानी कनेक्शन के लिए 7000 रु. लेता था। अब घटाकर 5000 रु. कर दिया गया है। 25 दिनों के भीतर इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके बाद झारखंड के सभी 24 जिलों और नगर निकायों में जलापूर्ति योजना से जुड़े उपभोक्ता को इसका लाभ मिलेगा। शनिवार को झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति के सभापति सरयू राय ने रांची में नगर विकास के अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में कई राज्यों के जल संयोजन शुल्क के अध्ययन के आलोक में समिति के निर्देश पर 1000 वर्गफीट तक के मकान के लिए 5000 रु. व इससे अधिक क्षेत्रफल वाले मकानों के लिए 7000 रु. निर्धारित किया गया। कनेक्शन: जरूरी दस्तावेज निवास प्रमाण पत्र व स्थायी प्रमाण पत्र
आधार कार्ड {पासपोर्ट साइज फोटो
अंचल कार्यालय से जारी आय प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर


