पासपोर्ट वापस जारी करने के लिए नया रजिस्ट्रेशन जरूरी:डिजिलॉकर दस्तावेज अब पासपोर्ट आवेदन में सीधे मान्य

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO), कोटा ने अपने अधीन आने वाले जिलों के पासपोर्ट आवेदकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोटा आरपीओ के अंतर्गत भीलवाड़ा, बारां, झालावाड़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, उदयपुर और सलूम्बर के आवेदकों को पासपोर्ट पुनः जारी (Re-issue) करते समय तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी यशवंत माठे ने बताया कि कुछ आवेदकों को पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर आवेदन करते समय आरपीओ कोटा के स्थान पर आरपीओ जयपुर दिखाई दे रहा है। इसके कारण कोटा और उदयपुर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) की सूची प्रदर्शित नहीं हो पा रही थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस समस्या के समाधान के लिए पासपोर्ट पुनः जारी करने वाले सभी आवेदकों को पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर नई यूजर आईडी, यूजरनेम और पासवर्ड के साथ नया पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। पुराने लॉगिन आईडी से आवेदन करने पर तकनीकी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त, अब डिजिलॉकर में उपलब्ध दस्तावेजों को आवेदन प्रक्रिया के दौरान दस्तावेज सत्यापन के लिए मान्य किया गया है। सभी आवेदकों को आवेदन के समय डिजिलॉकर एक्सेस प्रदान करने की सलाह दी गई है। आरपीओ कोटा ने आवेदकों से अपील की है कि वे नए पंजीकरण के बाद ही आवेदन करें और सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज डिजिलॉकर में अपलोड हों, ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।

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