पीटीआई भर्ती के आवेदन पत्र में मिस मैच होने पर बर्खास्तगी के नोटिस देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा हैं। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने शिक्षा सचिव, निदेशक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सहित अन्य को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने यह नोटिस आदेश महिमा कुमारी व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते जारी किए। याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट राम प्रताप सैनी ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 जून, 2022 को पीटीआई के 5546 पदों पर भर्ती निकाली थी। चयन का आधार लिखित परीक्षा थी। याचिकाकर्ताओं ने आवेदन पत्र ऑनलाइन भरा था। ई-मित्र संचालकों ने बीपीएड परीक्षा के रोल नंबर की जगह गलती से एनरोलमेंट नंबर भर दिया। कई आवेदन पत्रों में रोल नंबर का कॉलम खाली छोड़ दिया। भर्ती विज्ञापन में दस्तावेज सत्यापन के समय गलती सुधारने की छूट दी गई। ऑफलाइन आवेदन पत्र में और दस्तावेज सत्यापन के समय गलतियों को सुधार दिया गया। बाद में पात्र मानते हुए नियुक्तियां भी दे दी गई। लेकिन अब सेवा बर्खास्तगी का नोटिस भेजा जा रहा है। जो पूरी तरह से अनुचित हैं।


