पुलिस कमिश्नर आगरा ने हाईकोर्ट में बिना शर्त मांगी माफी:इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई पेशी; कहा-अदालत से जारी सम्मन, गैर जमानती वारंट नहीं मिला

इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुलिस कमिश्नर आगरा जे रविंदर गौड ने अपनी ग़लती की बिना शर्त माफी मांगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ए के सिंह देशवाल ने चेतावनी देते हुए प्रकरण समाप्त करते हुए याचिका गुण-दोष पर निस्तारित कर दी। एसएसपी /पुलिस कमिश्नर आगरा ने कोर्ट को हलफनामा देकर कहा कि आगरा की अदालत से जारी कोई भी सम्मन, जमानती या गैर जमानती वारंट सदर बाजार थाने को नहीं मिला। जिसके कारण आदेश का अनुपालन करने व अभियुक्त की कोर्ट में पेशी की कार्यवाही नहीं की गई। इस पर कोर्ट ने जिला जज आगरा से रिपोर्ट मांगी।जिला जज ने पुलिस कमिश्नर के हलफनामे को ग़लत करार देते हुए कहा कि सम्मन सदर बाजार थाने के एस एच ओ को सर्व हुआ है। वारंट पुलिस पैरोकार को हाथों-हाथ दिया गया। जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस कमिश्नर का हलफनामा गलत है और कारण बताओ नोटिस जारी कर पुलिस कमिश्नर को हाजिर होने का निर्देश दिया था तथा सफाई मांगी थी कि क्यों न उनके खिलाफ कोर्ट कार्यवाही के दौरान गलत हलफनामा दाखिल करने के लिए आपराधिक अवमानना कार्यवाही की जाय। पुलिस कमिश्नर ने हाजिर होकर बिना शर्त माफी मांगी ।कहा दिग्भ्रम होने के कारण ऐसा हलफनामा दाखिल किया गया। जिस पर कोर्ट ने केस निस्तारित कर दिया।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *