पूर्व DIG भुल्लर ने CBI कोर्ट में लगाई जमानत याचिका:कल चंडीगढ़ में होगी सुनवाई; सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से कर दिया था इनकार

भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पंजाब पुलिस के पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर ने चंडीगढ़ CBI कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, जिस पर बुधवार यानी कल सुनवाई होगी। इससे पहले भुल्लर ने सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी। बीते शुक्रवार (19 दिसंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने भुल्लर की अंतरिम राहत की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद भुल्लर के वकील ने याचिका वापस ले ली। भुल्लर ने इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम रिहाई की राहत न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अंतरिम राहत याचिका खारिज की भुल्लर के वकील विक्रम चौधरी ने रिहाई की अंतरिम राहत ठुकराने वाले हाई कोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने लंबी सुनवाई करने के बाद अंतरिम राहत देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मांगी गई अंतरिम राहत फाइनल राहत के समान है। हाई कोर्ट ने आदेश में कोई कारण भी नहीं दिया। वकील ने कहा कि यह मामला व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीबीआई ने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है। पंजाब राज्य ने सीबीआई जांच की सहमति वापस ले ली है, उसके बावजूद सीबीआई पंजाब में घुसी। मोहाली ऑफिस से किया था अरेस्ट पूर्व डीआईजी को 16 अक्टूबर को सीबीआई ने मोहाली स्थित कार्यालय से अरेस्ट किया था। पहले सीबीआई ने दलाल कृष्नु शारदा को अरेस्ट किया था, उसके बाद भुल्लर को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान उन पर पांच लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में कार्रवाई की गई थी। इसके बाद उनके घर पर दबिश दी गई, जहां से सात करोड़ 50 लाख रुपए, महंगी घड़ियां, शराब और गाड़ियों की चाबियां बरामद हुई थीं। विजिलेंस भी दर्ज कर चुकी है केस भुल्लर मामले में सीबीआई ने उन पर करप्शन एक्ट के साथ ही आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। दूसरी तरफ पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भी उन पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। लेकिन अभी तक पंजाब विजिलेंस आरोपी का रिमांड नहीं ले पाई है। इस समय वह बुड़ैल जेल में बंद हैं। वहीं, उन्होंने कुछ समय पहले चंडीगढ़ अदालत में याचिका दायर की थी। साथ ही गद्दे की मांग की थी। उनका कहना था कि उनकी पीठ में दर्द हो रहा है। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को इस संबंध में कार्रवाई के आदेश दिए थे। इससे पहले भुल्लर के बैंक खाते अटैच किए गए हैं।

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