पेप्सी कंपनी के मैनेजर पर हमला करने वाले गिरफ्तार:आरोपियों में 3 नाबालिग शामिल, ईंट, पत्थर और चाकू से किया था वार, CCTV से हुई पहचान

भिलाई में पेप्सी कंपनी के एक मैनेजर और उसके साथियों पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 बालिग और 3 अपचारी बालक शामिल हैं। आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया बेसबॉल बैट, चाकू, डंडा और स्कूटी वाहन भी जब्त किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई CCTV फुटेज के आधार पर की। यह घटना 25 जनवरी 2026 की रात की है। कैंप-1 छावनी निवासी रवि रंजन (42) ने थाना वैशालीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रवि रंजन पेप्सी कंपनी भिलाई के डिस्ट्रीब्यूटर अंकित यादव के सुंदरनगर स्थित गोदाम में अपने साथियों के साथ मौजूद थे। इसी परिसर में स्थित सेलिब्रेशन प्वाइंट रिसोर्ट में एक पार्टी चल रही थी। आपस में लड़ रहे थे युवक
रात करीब 9:15 बजे रिसोर्ट के बाहर कुछ युवक आपस में झगड़ा और गाली-गलौज कर रहे थे। शोर-शराबे से परेशान होकर रवि रंजन और उनके साथियों ने रिसोर्ट संचालक से संपर्क कर परिसर की बाहरी लाइट बंद करवा दी। इससे नाराज होकर बाहर खड़े युवक और उग्र हो गए। उन्होंने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और डंडा, चाकू व पत्थरों से हमला कर दिया। ऑफिस में घुसकर बचाई जान, आरोपियों ने वाहनों को भी तोड़ा
हमले में रवि रंजन और उनके साथियों को चोटें आईं। सभी लोगों गोदाम के ऑफिस में घुसकर अपनी जान बचाई थी। इसके बाद आरोपियों ने बाहर खड़ी बोलेरो पिकअप वाहन का कांच तोड़ दिया गया, बुलेट मोटरसाइकिल का वाइजर क्षतिग्रस्त कर दिया गया और बिजली मीटर को भी नुकसान पहुंचाया गया। सीसीटीवी फूटेज देखने के बाद बढ़ाई गई धाराएं
मामले में थाना वैशालीनगर में अपराध क्रमांक 41/2026 दर्ज किया गया था। जिसमें मारपीट की मामूली धाराएं लगाई गई थी। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फूटेज देखने के बाद इस मामले में कई धाराएं जोड़ी हैं। इसमें हत्या के प्रयास का भी मामला जोड़ा गया है। पुलिस ने 109, 190, 191(2), 191(3) बीएनएस के साथ धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट को भी जोड़ा है। पहले इस मामले में बीएनएस की धारा 296, 115(2), 351(3), 324(4), 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपियों को किया गिरफ्तार, तीन नाबालिग भी शामिल
पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया, जिसके बाद आरोपियों की पहचान हुई। त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सूरज गुप्ता उर्फ गोलू (26), निवासी स्टेशन मड़ौदा, थाना नेवई और योगेश गुप्ता उर्फ बमबम (18 वर्ष 3 माह), निवासी कैंप-1 वृंदा नगर, थाना वैशालीनगर को गिरफ्तार किया गया। इनके साथ 3 अपचारी बालकों को भी अभिरक्षा में लिया गया है।

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