फाजिल्का में अकाली नेता को हाईकोर्ट से मिली राहत:जांच में शामिल होने का आदेश, पंचायत चुनाव नामांकन के दौरान फायरिंग का आरोप

पंजाब के फाजिल्का जिले में पंचायत चुनाव के दौरान फायरिंग मामले में अकाली दल के नेता वरदेव सिंह नोनी मान को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। सोमवार को कोर्ट ने उन्हें जांच में शामिल होने का आदेश दिया है। घटना जलालाबाद के बीडीपीओ दफ्तर में नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान हुई थी। गुरुहरसहाय से अकाली दल के हलका इंचार्ज वरदेव सिंह नोनी मान और उनके भाई बॉबी मान पर फायरिंग का आरोप लगा था। इस घटना में सरपंच पद के एक उम्मीदवार और उनके साथी को गोली लगी थी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जलालाबाद पुलिस ने नोनी मान और बॉबी मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जलालाबाद के डीएसपी जितेंद्र सिंह गिल के अनुसार नोनी मान अभी तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं। वहीं, जलालाबाद अकाली दल शहरी के अध्यक्ष अशोक अनेजा ने कहा है कि कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा।

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