फाजिल्का में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर करीब 150 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। यह जानकारी नगर कौंसिल के सुपरिंटेंडेंट राजेश कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 30 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया जा चुका है। हालांकि अब सरकार के आदेश के मुताबिक 31 जुलाई तक छूट दी जा रही है। अगर 31 जुलाई तक कोई प्रॉपर्टी टैक्स अदा करता है। तो उसे उसके द्वारा पेंडिंग पड़े प्रापर्टी टैक्स पर ब्याज और पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। नगर कौंसिल के सुपरिटेंडेंट राजेश कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा नई छूट जारी की गई है। आज तक जिस भी व्यक्ति का प्रॉपर्टी टैक्स पिछले कई सालों का बकाया है। अगर वह 31 जुलाई तक उसे अदा कर देता है तो उसे पेनल्टी और ब्याज नहीं लगेगा। इतना ही नहीं अगर उसके द्वारा अगर 31 जुलाई के बाद 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया जाता है तो ब्याज और पेनल्टी का 50 फीसद वसूल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पॉलिसी के तहत करीब तीस लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जो लोग डिफाल्टर हो चुके है ऐसे करीब 150 लोगों को नोटिस भी जारी किए जा चुके है। हालांकि उनके द्वारा शहर ने अनाउंसमेंट भी करवाई जा रही है ।


