जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग ने फॉस्टर केयर के तहत अनाथ बच्चों का पालन पोषण करने के लिए इच्छुक माता-पिता (परिवार) से आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रामनिवास यादव ने बताया कि इस योजना के तहत आवेदन के लिए भावी पोषक माता-पिता के लिए पात्रता में आवेदक 2 वर्ष से राजस्थान के निवासी हों, 2 वर्ष का स्थाई वैवाहिक संबंध हो, आयकरदाता हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष व अधिकतम आयु 65 वर्ष हो तथा आवेदक शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ्य होने चाहिए। इच्छुक भावी पोषक माता-पिता (परिवार) योजना के संबंध में विस्तृत विवरण के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग के कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष नम्बर 9828914659 पर सम्पर्क कर सकते हैं।


