बजट : टैक्स चोरी के मामलों में गिरफ्तारी के कई प्रावधान हटाए

भास्कर न्यूज | जालंधर इनकम टैक्स बार में एडवोकेट सतिंदर पाल सिंह छाबड़ा की अध्यक्षता में बजट पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर एडवोकेट हरनूर सिंह छाबड़ा को एडिशनल सेशन जज बनने पर सम्मानित भी किया गया। सीनियर सीए निर्मल महाजन ने बजट पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि टैक्स चोरी के मामलों में गिरफ्तारी के प्रावधान हटा दिए गए हैं और 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए आयकर अधिनियम 2025 में भी कई रियायतें दी गई हैं। इसके साथ ही प्रोविडेंट फंड देरी से जमा होने पर भी राहत प्रदान की गई है। इन बदलावों की बैठक में सराहना की गई और सरकार से मांग की कि अगले वर्ष के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जल्द उपलब्ध कराए जाएं ताकि समय पर रिटर्न फाइल की जा सके। इसके उपरांत एडवोकेट गौरव शर्मा ने जीएसटी के नवीनतम प्रावधानों पर चर्चा की। कार्यक्रम के अंत में बार प्रधान और वरिष्ठ सदस्यों ने एडिशनल सेशन जज हरनूर सिंह छाबड़ा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि इतनी कम उम्र में उनका इस पद पर नियुक्त होना जालंधर शहर के लिए गर्व की बात है। इस बैठक में जतिंदर भाटिया, राजेश गुप्ता, चेतन वर्मा और अन्य सीए और एडवोकेट सदस्य मौजूद रहे।

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