बरनाला में जिला प्रशासन ने सेफ स्कूल वाहन नीति के तहत स्कूल बसों की व्यापक जांच की। अधिकारियों ने वाईएस स्कूल हंडिआया और मदर टीचर स्कूल के वाहनों की जांच में 52 स्कूल बसों को परखा। वाईएस स्कूल की 14 बसें नियमों के अनुरूप नहीं पाई गईं और उनके चालान काट दिए गए। बाल संरक्षण अधिकारी गुरजीत कौर ने स्कूल वाहन नीति के नियम स्पष्ट किए। प्रत्येक स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए। खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल, प्राथमिक उपचार बॉक्स और फायर यंत्र अनिवार्य हैं। महिला कंडक्टर की नियुक्ति और ड्राइवर का लाइसेंस होना जरूरी है। बसों में क्षमता से अधिक बच्चे नहीं बैठाए जा सकते। ड्राइवर को वर्दी पहननी होगी और नशे में वाहन चलाना प्रतिबंधित है। उप जिला शिक्षा अधिकारी बरजिंदरपाल सिंह ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान बाल सुरक्षा अधिकारी रूपिंदर सिंह, प्रितपाल कौर, बलविंदर सिंह और ट्रैफिक विभाग से गुरचरण सिंह मौजूद रहे।


